Thursday, January 23, 2020

PTC इंदौर में FAX INDIA  के तत्वावधान में ह्यूमन ट्रेफकिंग, जेजे एक्ट, एवं पॉक्सो एक्ट संबंधी
05 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ
पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर के पुराना सभागृह में दिनांक 20.01.2020 से 24.01.2020 तक पुलिस मुख्यालय भोपाल के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक श्री तुषार कान्त विद्यार्थी के निर्देशन में श्री सत्यप्रकाश, प्रोग्राम मैनेजर, (थ्ग्ठ प्छक्प्। ैन्त्।ज्ञैभ्। द्ध नई दिल्ली के सहयोग से 73 वें सत्र के प्रशिक्षणार्थियों को ह्यूमन ट्रेफकिंग, जेजे एक्ट, एवं पॉक्सो एक्ट संबंधी 05 दिवसीय कार्यशाला प्रारंभ की गई ।
कार्यशाला में पधारें मुख्य अतिथि ;थ्ग्ठ प्छक्प्।द्ध के श्री सत्यप्रकाश प्रोगा्रम मैनेंजर, एवं उनकी टीम ए वुंगरेसो शांग प्रोगाम ऑफिसर, खोइनेजेम सुनील मेइटे प्रोजेक्ट ऑफिसर, द्वारा ह्यूमन ट्रेफकिंग, जेजे एक्ट, एवं पाक्सो एक्ट संबंधी जानकारियों से प्रशिक्षणार्थियों को अवगत कराया गया।
पुलिस अधीक्षक श्री विद्यार्थी द्वारा अपने संबोधन में कार्यशाला में पधारें मुख्य अतिथि ;थ्ग्ठ प्छक्प्।द्ध  के श्री सत्यप्रकाश प्रोगा्रम मैनेंजर, एवं उनकी टीम द्वारा, जेजे एक्ट, एवं पाक्सो एक्ट संबंधी जानकारियों से प्रशिक्षणार्थियों को महत्वपूर्ण जानकारियों से अवगत कराया जा रहा है। आप सभी प्रशिक्षणार्थियों को इन सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को ग्रहण कर अपने-अपने कार्यक्षैत्र में किस प्रकार नियमानुसार कार्यवाही की जाना है, एवं पीडित व्यक्ति के संरक्षण की कार्यवाही भी की जाना है, उसे समाज की मुख्य धारा से जोडना है, समस्त प्रशिक्षणार्थीगण किसी भी प्रकार की आशंका अपने मन में न रखें निरंतर प्रश्नोत्तर का सेशन जारी रखें। प्रशिक्षण दे रही टीम एवं प्रशिक्षणार्थियों को बहुत बहुत शुभकांमनांऐ। म.प्र. के सभी प्रशिक्षण संस्थानों में आपकी टीम द्वारा जो महत्वपूर्ण कार्यशाला आयोजित की जा रही है जिससे कई प्रशिक्षणार्थीगण लाभान्वित हो रहे है उसके लिए आपकी संपूर्ण टीम बधाई की पात्र है।
श्री सत्यप्रकाश जी द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को बच्चों में हो रहे बढते अपराधों में किस प्रकार की कार्यवाही की जाना है। हमें उम्र का निर्धारण किस प्रकार करना है। अगर किसी पीडित बच्चा जिसका यौन शोषण होता है तो हमें सर्वप्रथम यह मानना कि उसकी किसी भी प्रकार कि कोई गलती नही थी। जेजे एक्ट में ऐसे कई किरदार है, जिसमें हम सभी को मिलकर काम करना है। यौन पीडिता बच्ची को किस प्रकार से चिकित्सा या मनोचिकित्सक की आवश्यकता है, क्योंकि जिस पीडा से वह बच्ची निकली है उसको हर प्रकार के मदद की जरूरत है और मदद करना हम सभी का उत्तरदायित्व है ।
कार्यशाला में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षा का अधिकार, बाल-विवाह बाल कल्याण समिति, बाल न्याय परिषद एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों से भी अवगत कराया गया, प्रशिक्षणार्थियों को सेक्शन 82, 83 एवं 84 इंडियन पैनल कोड को भी परिभाषित कर समझाया गया। 
प्रशिक्षणार्थियों को मूवी के माध्यम से हो रहे अपराधों को प्रदर्शित किया गया। मानव तस्करी, पोक्सो एक्ट के अंतर्गत बच्चों मे हो रहे लैंगिग अपराधों, बच्चों के उत्पीडन के मामले, बच्चियों से जबरन वेश्यावृति का व्यवसाय कराना, पाक्सो एक्ट 2019 संशोधन अधिनियम को भी समझाया गया।
इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती राजेश्वरी महोबिया, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री रणजीत सिंह चौहान, उप पुलिस अधीक्षक श्री रामेश्वर प्रसाद चौबे, रक्षित निरीक्षक श्री रणजीत सिंह, निरीक्षक इन्डोर श्रीमती संगीता जोशी, सुबेदार श्री गोविंद वर्मा, समस्त अधिकारी/कर्मचारी एवं प्रशिक्षणार्थीगण उपस्थित रहें। 







 

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