NEW
CRIMINAL LAW- 2023 का
पुलिस अधिकारियों को दिलाया गया प्रशिक्षण।
पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार
NEW CRIMINAL LAW -2023 जो कि दिनांक 01/07/2024 से
लागू होने वाला है, उसके लिए पुलिस अधिकारियों का दो दिवसीय
प्रशिक्षण आज दिनांक 18/03/2024 से पुलिस प्रशिक्षण महाविधालय इन्दौर
में प्रारंभ किया गया । प्रशिक्षण सत्र का विधिवत उद्घाटन श्री राकेश गुप्ता पुलिस
आयुक्त नगरीय इन्दौर के द्वारा माँ सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप
प्रज्वलित कर किया गया ।पुलिस प्रशिक्षण महाविधालय की पुलिस अधीक्षक श्रीमती
यांगचेन डोलकर भुटिया के द्वारा पुलिस आयुक्त महोदय का स्वागत कर सेमीनार के
उद्देश्य के बारे में प्रतिभागियों को संबोधित किया, पुलिस आयुक्त के
उद्घाटन भाषण के बाद सुश्री ज्योति आर्य,श्री अकरम शेख ,श्री
नितेश कृष्णनन ,जिला अभियोजन अधिकारी जो कि क्रमश भोपाल एवं
उज्जैन से बुलाये गये थे उनके द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय
नागरिक सुरक्षा संहिता,भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023,दूरसंचार
अधिनियम 2023 के संबंध में नये कानूनों में हुए परिवर्तन
एवं प्रक्रिया तथा साक्ष्य संकलन के संबंध में पुलिस अधिकारियों को प्रातः 11
बजे से शाम 5 बजे तक व्याख्यान देकर प्रशिक्षित किया ।
इस प्रशिक्षण में इन्दौर शहर के थाना
प्रभारी से अति. पुलिस अधीक्षक तक एवं धार ,झाबुआ ,खण्डवा,खऱगौन, अलीराजपुर
,बडवानी ,बुरहानपुर ,जिलों
के उपपुलिस अधीक्षक से अति. पुलिस अधीक्षक स्तर के अधिकारी प्रशिक्षण में उपस्थित
हुए। यह प्रशिक्षण दो-दो दिवस के लिए दिनांक 18,19, 20,21 एवं 22,23
मार्च तक आयोजित किया जाएगा ,जिसमें इन्दौर जोन के देहात एवं शहर के
सभी पुलिस अधिकारियों को प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्ये है।
आज के प्रशिक्षण में अति.पुलिस अधीक्षक 07 उपपुलिस
अधीक्षक 23 निरीक्षकगण 16 कुल 46 प्रतिभागी
उपस्थित हुए। पुलिस प्रशिक्षण महाविधालय इन्दौर से दो दिवसीय प्रशिक्षण में
प्रशिक्षित होकर जाने वाले पुलिस अधिकारीगण अपने - अपने थानों एवं जिले की पुलिस
को नये कानूनों के बारे में प्रशिक्षित करेंगे ,आयोजन के अंत
में श्रीमती सौम्या जैन अति. पुलिस अधीक्षक (प्रशिक्षण) पीटीसी इन्दौर के द्वारा
प्रशिक्षण आयोजन में उपस्थित हुए वरिष्ठ अधिकारियों एवं अतिथियों का आभार प्रदर्शन
किया गया।