Thursday, February 10, 2022

 

पीटीसी इंदौर में पंचायत उपबंध अधिनियम, वन अधिकार अधिनियम, खान एवं खनिज अधिनियम 1957 तथा साहूकारी अधिनियम विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार संपन्न

पुलिस प्रशिक्षण शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार पीटीसी इंदौर में पंचायत उपबंध अधिनियम ,वन अधिकार अधिनियम ,खान एवं खनिज अधिनियम तथा साहूकारी अधिनियम विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार दिनांक 07.02.22 से 09.02.22 तक संपन्न हुआ.

प्रथम दिवस श्री अशोक कुमार त्रिपाठी विधि सहित परिवीक्षा अधिकारी बाल संरक्षण एवं बाल विकास देवास द्वारा सोशल लेजिसलेशन परिभाषा अंतर्गत आने वाले अधिनियम ,संबंधित विभाग ,एनजीओ से पुनर्वास विषय पर बताया गया तत्पश्चात श्री मान सिंह वसुनिया एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम के बारे में बताया गया.

द्वितीय दिवस श्री विनय गुप्ता एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा वन अधिकार अधिनियम 2006 के बारे में बताया गया तत्पश्चात श्री संजीव पांडे एडीपीओ जिला इंदौर द्वारा साहूकारी अधिनियम व मध्य प्रदेश  लोन का संरक्षण अधिनियम 1937 के बारे में बताया गया.

अंतिम दिवस श्री अशोक कुमार त्रिपाठी विधि सह परिवीक्षा अधिकारी बाल संरक्षण एवं बाल विकास देवास द्वारा घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम 2005, आश्रय होम ,वन स्टॉप सेंटर के बारे में बताया गया तत्पश्चात श्री मान सिंह वसुनिया एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के बारे में बताया गया.

उपरोक्त वेबीनार में पीटीसी के अधिकारी कर्मचारियों सहित इंदौर जोन के पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित हुए.



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