Monday, February 14, 2022

 

पीटीसी इंदौर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार संपन्न

पुलिस प्रशिक्षण शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार पीटीसी इंदौर में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में पुलिस अधिकारी के अधिकार एवं दायित्व विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार दिनांक 10.02.22 से 12.02.22 तक संपन्न हुआ.

प्रथम दिवस श्री पंकज वाधवानी हाई कोर्ट एवं जिला कोर्ट एडवोकेट इंदौर द्वारा कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की अवधारणा आवश्यकता एवं कानूनी उपबंध के संबंध में बताया तत्पश्चात श्री अनिल पारे सेवानिवृत्त जिला जज एवं अभियोजन निदेशक मध्य प्रदेश द्वारा पुलिस कमिश्नर बतौर कार्यपालिक मजिस्ट्रेट के रूप में शक्तियां व अपराधों की रोकथाम में भूमिका के बारे में बताया गया.

 द्वितीय  दिवस श्री विमल छाजेड़ सेवानिवृत्त उपसंचालक अभियोजन इंदौर द्वारा राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 में पुलिस कमिश्नर की शक्ति विधिक न्यायालय निराकरण की प्रक्रिया के बारे में बताया तत्पश्चात श्रीमती अनीता शुक्ला अभियोजन अधिकारी अजाक रेंज इंदौर द्वारा पुलिस कमिश्नर के प्रशासनिक संकुल की व्यवस्था एवं उनके न्यायालय का ढांचा के संबंध में बताया गया.

तृतीय दिवस श्री पंकज वाधवानी द्वारा कमिश्नर प्रणाली में कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां एवं विभिन्न अधिनियम के बारे में बताएं गया तत्पश्चात श्री अविरल विकास खरे हाई कोर्ट एवं सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट इंदौर द्वारा निवारक विधियों के लिए कार्यपालक मजिस्ट्रेट एवं पुलिस कमिश्नर हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत के बारे में बताया गया.

उपरोक्त वेबीनार में पीटीसी के अधिकारी कर्मचारियों सहित इंदौर जोन के पुलिस अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित रहे .





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