Thursday, February 3, 2022

 पीटीसी इंदौर में आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रावधान एवं प्रक्रिया विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार संपन्न

पुलिस प्रशिक्षण शाखा पुलिस मुख्यालय भोपाल के निर्देशानुसार पीटीसी इंदौर में आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रावधान एवं प्रक्रिया विषय पर तीन दिवसीय  वेबीनार  दिनांक 01.02.22 से 03.02. 22 तक संपन्न हुआ.

प्रथम दिवस श्री प्रमोद कुमार गुप्ता सहायक खाद्य आपूर्ति अधिकारी इंदौर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान एवं मुख्य धाराओं के बारे में बताया गया तत्पश्चात श्री मनीष कुमार स्वामी खाद्य एवं सुरक्षा प्रशासनिक अधिकारी उज्जैन द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के बारे में बताया गया.

द्वितीय दिवस श्री ज्योति आर्य एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम धाराओं तथा 3/ 7 कंट्रोल ऑर्डर के बारे में बताया गया तत्पश्चात निरीक्षक श्री अनिल वर्मा पीटीसी इंदौर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत f.i.r. जब्ती गिरफ्तारी एवं  न्यायालय प्रक्रिया के संबंध में बताया गया.

अंतिम दिवस निरीक्षक श्री आनंद चौहान पीटीसी इंदौर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रकरण की संपूर्ण विवेचना तथा केस स्टडी के बारे में बताया गया तत्पश्चात श्री मनीष कुमार स्वामी खाद एवं सुरक्षा प्रशासनिक अधिकारी उज्जैन द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम अंतर्गत सूचना मिलने पर मौके पर क्विक टेस्ट स्पॉट टेस्ट तथा खाद्य पदार्थों की प्राथमिक जांच के बारे में बताएं गया.

उपरोक्त वेबीनार में पीटीसी के अधिकारी कर्मचारियों के साथ इंदौर जोन के  पुलिसअधिकारी कर्मचारी भी सम्मिलित रहे.






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