आबकारी अधिनियम प्रावधान एवं प्रक्रिया विषय के अंतर्गत तीन दिवसीय वेबीनार संपन्न
पुलिस प्रशिक्षण शाखा पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर में आबकारी अधिनियम प्रावधान एवं प्रक्रिया विषय पर तीन दिवसीय वेबीनार दिनांक 20.01.22 से 22.01. 22 तक संपन्न हुआ.
प्रथम दिवस श्री मान सिंह वसुनिया एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा आबकारी अधिनियम का परिचय विस्तार देसी विदेशी मदिरा की पहचान थोक एवं फुटकर व्यापारी की परिभाषा के संबंध में बताया पश्चात सुश्री ज्योति आर्य एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा शराब का आयात निर्यात, परिवहन, विनिर्माण कब्जा ,अवैध आयात निर्यात के संबंध में जानकारी दी गई.
द्वितीय दिवस श्री मान सिंह वसुनिया एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा धारा 34(1),34(2), 36 एवं 49 आबकारी अधिनियम की परिभाषा के बारे में बताएं गया तत्पश्चात श्री सुजीत तिवारी निरीक्षक पीटीसी इंदौर द्वारा f.i.r. कथन रवानगी वापसी अंतिम प्रतिवेदन तथा अन्य साक्ष्य संकलन के संबंध में बताया गया.
अंतिम दिवस श्रीमती शैलजा भदोरिया निरीक्षक पीटीसी इंदौर द्वारा महत्वपूर्ण सार्वजनिक स्थल जैसे होटल बार पब आदि में शराब वितरण के नियम एवं प्रतिबंध के संबंध में बताया गया तत्पश्चात श्री मान सिंह वसुनिया एडीपीओ पीटीसी इंदौर द्वारा आबकारी अधिनियम की कार्यवाही का तरीका जब्ती सैंपलिंग एवं परीक्षण करवाने भेजने के संबंध में जानकारी दी गई.
उपरोक्त वेबीनार में पीटीसी के अधिकारियों कर्मचारियों सहित इंदौर जोन के जिलों के अधिकारी कर्मचारी सम्मिलित रहे.
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