पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार इकाई के प्रशिक्षकों को महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न रोकने संबंधी विधियों की जानकारी चाइल्ड वेलफेयर की अध्यक्ष सुश्री माया पांडे एवं इकाई की एडीपीओ सुश्री शमसुन निशा अली द्वारा दिनांक 27• 10•18 को प्रदान की गई और माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी विशाखा गाइडलाइन की भी जानकारी उक्त फैकेल्टी के द्वारा इकाई के स्टाफ को प्रदान की गई । उन्होंने बताया कि विशाखा विरुद्ध राजस्थान पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गाइडलाइन जारी की जिसमें अधिनियम के तहत प्रत्येक कार्य स्थल पर जहां कम से कम 10 लोग नियोजित है वहां एक आंतरिक परिवाद समिति का गठन किया जाएगा । इस समिति में एक व्यक्ति बाहर का होगा जिसमें पीड़ित अपनी शिकायत दर्ज करा सकेगा। कार्यस्थल क्या होता है इस संबंध में भी जानकारी सुश्री पांडे द्वारा उपस्थित स्टाफ को प्रदान की गई ।
अधिनियम की जानकारी देने के साथ ही महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम 2013 से संबंधित एक पुस्तक भी कार्यशाला के प्रतिभागियों को प्रदान की गई।
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